पाठ्यपुस्तक वितरण और स्कैनिंग में लापरवाही, शिक्षा विभाग में हड़कंप – संकुल समन्वयक निलंबित

पाठ्यपुस्तक वितरण और स्कैनिंग में लापरवाही, शिक्षा विभाग में हड़कंप – संकुल समन्वयक निलंबित
रायपुर:- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर के निर्देश पर पुस्तकों की स्कैनिंग और वितरण कार्य की समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग में लापरवाही उजागर होते ही हड़कंप मच गया है। सहायक संचालक उषा किरण खलखो एवं सुरेखा थानथराट ने संकुल केंद्र भूकेल का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें संकुल समन्वयक मनबोध नंद (मूल पद: शिक्षक, शा. पू. मा. शाला पौसरा, विकासखंड बसना, महासमुंद) द्वारा चार दिन की देरी से पुस्तकों का वितरण करने और आठ विद्यालयों में कार्य प्रारंभ नहीं कराने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
जांच में सामने आया कि 21 जून को पुस्तकों की डिलीवरी के बावजूद 25 जून को वितरण किया गया। इसके अलावा विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करना और स्कैनिंग कार्य में लापरवाही को गंभीर कदाचार मानते हुए इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन माना गया।
संकुल समन्वयक द्वारा 25 जून को आयोजित ऑनलाइन बैठक में अनुपस्थिति भी पाई गई। इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग में गड़बड़ी और जवाबदेही की पोल खोल दी है, जिससे अन्य संकुलों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयक की रिपोर्ट पर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर राकेश कुमार पांडेय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत संकुल समन्वयक मनबोध नंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, और उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड, जिला धमतरी नियत किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी समय पर कार्य संपादन और दिशा-निर्देशों का पालन करने सख्त चेतावनी मिल गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार भविष्य में लापरवाही बरतने पर अन्य संकुलों में भी निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।